अमेरिकी अदालत में बादल के खिलाफ याचिका खारिज

अमेरिकी अदालत में बादल के खिलाफ याचिका खारिज

शिकागो: अमेरिका के कोर्ट ऑफ अपील ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ दर्ज मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले को फिर खारिज कर दिया है। सिख संगठन द्वारा संघीय अदालत के सम्मन को उन्हें भेजने में नाकाम रहने पर इसे खारिज कर दिया गया।

सेवंथ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने सोमवार को सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) और शिरोमणी अकाली दल (अमृतसर) द्वारा दोबारा सुनवाई के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने एसएफजे के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें बादल की सुरक्षा टीम को उन्हें मुकदमे से बचाने की बात कही गई है।

अदालत का कहना है कि विस्कोंसिन के ओक क्रीक हाई स्कूल में 9 अगस्त को बादल की जगह शिकागो निवासी सिख सुरिंदर पाल सिंह कालरा को सम्मन दे दिया गया था। अदालत ने इसी आधार पर याचिका खारिज कर दिया है। एसएफजे ने याचिका में कहा था कि यह पता लगाना कि सम्मन किसे भेजा गया है, इसके लिए 30 दिन का समय पर्याप्त नहीं है।

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